सेना ने 4 महीने पहले आदेश जारी किया था
सेना ने करीब 4 महीने पहले महिला ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन देने का आदेश जारी किया था। इस फैसले के बाद, महिलाओं को सेना की सभी 10 स्ट्रीम- आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉर्प, इंटेलीजेंस, जज, एडवोकेट जनरल और एजुकेशनल कॉर्प में परमानेंट कमीशन मिलने का रास्ता खुल गया था।
क्या है स्थायी कमीशन?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आर्मी में 14 साल तक शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) में सेवा दे चुके पुरुषों को ही स्थाई कमीशन का विकल्प मिल रहा था, लेकिन महिलाओं को यह हक नहीं था। दूसरी ओर वायुसेना और नौसेना में महिला अफसरों को स्थाई कमीशन पहले से मिल रहा है।
आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन में महिलाएं 14 साल तक सर्विस के बाद रिटायर हो जाती हैं। अब वे स्थायी कमीशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। सेलेक्ट होने वाली महिला अफसर आगे सर्विस जारी रख सकती हैं। वे सर्विस पूरी होने पर रैंक के हिसाब से ही रिटायर होंगी।